*गोपेश्वर: हत्या की आरोपी महिला दोषमुक्त करार*

*गोपेश्वर: हत्या की आरोपी महिला दोषमुक्त करार*

*गोपेश्वर: हत्या की आरोपी महिला दोषमुक्त करार*

जोशीमठ ।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। वह पिछले दो साल से जिला कारागार पुरसाड़ी में सजा काट रही थी। मामला 30 जनवरी 2021 का है। न्यायमित्र रैजा चौधरी ने बताया कि थाना जोशीमठ में एक व्यक्ति ने सूचना दी कि 29 जनवरी 2021 की रात शोर सुनकर जब वह अपने पड़ोसी के घर पहुंचा तो एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा था। उसका नाम लालू था । उसके सिर से खून बह रहा था। वहीं समीप एक पत्थर भी पड़ा हुआ था।

उसने तत्काल इसकी सूचना थाना पुलिस और 108 एंबुलेंस को दी, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी संगीता देवी निवासी बिहार हाल निवास जोशीमठ के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। हत्यारोपी महिला के निर्धन होने के कारण न्यायालय के आदेश पर उसकी पैरवी न्यायमित्र रैजा चौधरी ने की।

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