*करीब 31 लाख लोगों का टैक्स रिफंड अटका*
*करीब 31 लाख लोगों का टैक्स रिफंड अटका*
नई दिल्ली।
इस साल आयकर रिटर्न भरने वालों की तादात काफी ज्यादी रही। इनमें से बड़ी संख्या में करदाताओं के आयकर का रिफंड वापस आ चुका है लेकिन आयकर विभाग के मुताबिक करीब 31 लाख लोगों का टैक्स रिफंड अटक सकता है । यह स्थिति इसके बावजूद है कि इन लोगों ने कर निर्धारण वर्ष 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न तय समय सीमा से पहले भर दी थी लेकिन अभी तक अपने आईटीआर को सत्यापित नहीं किया है।
आईटीआर के सत्यापन के लिए आयकर विभाग रिटर्न भरने से 30 दिन का समय प्रदान करता है।इस अवधि के बीत जाने के बाद आयकरदाता भरे गए अतिरिक्त कर की वापसी के लिए नहीं माने जाते। सत्यापन नहीं करने पर आयकर विभाग रिफंड के लिए आईटीआर को प्रॉसेस नहीं करेगा। ऐसे में इन आयकरदाताओं को फिर से टैक्स रिटर्न भरना होगा।
आयकर विभाग की वेबसाइट के मुताबिक, 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन सिर्फ 6.59 करोड़ करदाताओं ने ही अपने आईटीआर को सत्यापित किया है। इसमें से कुछ करदाताओं के लिए सत्यापन की 30 दिन की निर्धारित अवधि जल्द समाप्त होने वाली है। ऐसे लोगों को ई-मेल, करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स रिटर्न एसएमएस से अलर्ट भेजा जा रहा है।
*ऐसे कर सकते हैं आईटीआर का सत्यापन*
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आप अपने आईटीआर को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं। ई- फाइलिंग पोर्टल पर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा, नेटबैंकिंग और ऑफलाइन मोड से भी आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। आधार ओटीपी के जरिए सत्यापन के लिए आपको पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। इसके बाद ‘ई-वेरिफाई रिटर्न’ पर जाना होगा। अब सत्यापन किस माध्यम से करना चाहते हैं, उसका चयन करें और सत्यापन का कार्य पूरा करें।
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