*छात्र छात्राओं को दी गई यातायात नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी*

*छात्र छात्राओं को दी गई यातायात नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी*

*छात्र छात्राओं को दी गई यातायात नियमों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी*

गोपेश्वर।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत यातायात पुलिस ने छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी दी ।। * शनिवार को यातायात निरीक्षक प्रवीण आलोक ने क्राइस्ट एकेडमी कोठियालसैण के छात्र/छात्राओं और कालेज स्टाफ को सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के उपाय, यातायात चिन्हों, संकेतों व नियमों के बारे में जानकारी दी। , साथ ही यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु के युवक एवं युवतियों को ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं होता। ऐसे में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर एमवी एक्ट के तहत वाहन सीज होने के साथ ही नाबालिगों के अभिभावकों के ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान है। छात्र-छात्राओं एवं स्कूली स्टॉफ को सड़क दुर्घटना होने पर घायलों की मदद करने हेतु गुड समेरिटन के तहत पुलिस द्वारा पुरस्कृत किए जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। एवं दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए प्राथमिक उपचार का महत्व बताते हुए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने हेतु प्रेरित किया गया।

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