*नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी का दोष सिद्ध,एक साल पांच माह की सजा का ऐलान*
*नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी का दोष सिद्ध,एक साल पांच माह की सजा का ऐलान*
गोपेश्वर।
। नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी युवक को जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने दोषी पाते हुए एक साल पांच माह की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर अर्थ दंड भी लगाया गया। अर्थ दंड नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना के वक्त पीड़िता की उम्र 14 साल थी।
मामले में सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजन पोक्सो मोहन पंत ने बताया कि पीड़िता की मां ने छह फरवरी 2022 को चमोली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा कि पांच फरवरी 2022 को उनकी नाबालिग बेटी देर शाम तक घर नहीं लौटी, शाम करीब सात बजे वह एक युवक के साथ घर पहुंची। युवक ने अपना नाम दीपक नेगी बताया। साथ ही कहा कि वह फौज में नौकरी करता है। पीड़िता की मां ने उससे आईडी मांगी लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। युवक के परिजनेां का नंबर मांगा और उसपर बात की तो उसकी बहन से बात हुई, जिसने बताया कि उसका नाम दीपक नहीं हिमांशु नेगी है और वह आर्मी में नौकरी नहीं करता है।
पीड़िता से पूछने पर उसने अपनी मां को बताया कि अभियुक्त उसे मोटर साइकिल पर बामनाथ की तरफ ले गया, सुनसान जगह पर उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और जबरदस्ती उसके साथ छेड़छाड़ की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक पूनम खत्री ने की, अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पांच गवाह पेश किया किए। जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी हिमांशु नेगी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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