शिक्षक दिवस पर स्कूल नहीं पहुंचने के आरोप में शिक्षिका निलंबित

शिक्षक दिवस पर स्कूल नहीं पहुंचने के आरोप में शिक्षिका निलंबित

  • अभिभावकों की शिकायत व उप शिक्षा अधिकारी की आख्या के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई

गोपेश्वर (चमोली)। चमोली जिले के ज्योतिर्मठ विकास खंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भलगांव में शिक्षक दिवस के दिन विद्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में कार्यरत सहायक अध्यापिका को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) पंकज कुमार उप्रेती ने अभिभावकों की शिकायत और उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा ज्योर्तिमठ की आख्या के आधार पर शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी निलंबन आदेश में आरोप लगाया गया है कि सहायक अध्यापिका रेनू डंगवाल पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय में उपस्थित नहीं रहीं। आदेश के अनुसार, उनकी अनुपस्थिति के कारण विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ और छात्र-छात्राओं को आवश्यक विषयगत जानकारी नहीं मिल सकी।

शिक्षक दिवस को लेकर विद्यालय के बच्चों और अभिभावकों में उत्साह था। अभिभावकों के अनुसार बच्चे शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देने के लिए तैयारियां कर विद्यालय पहुंचे थे। अभिभावक भी बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे, लेकिन शिक्षकों की गैरमौजूदगी के कारण उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ा। मामले को लेकर अभिभावकों ने शिक्षा विभाग से शिकायत की थी। शिकायत में विद्यालय में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और शिक्षण व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा ज्योर्तिमठ ने मामले की आख्या जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी।

आदेश में लगाए गए आरोपों के अनुसार, शिक्षिका की अनुपस्थिति से विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। हालांकि, इन आरोपों की विभागीय जांच अभी जारी है। निलंबन आदेश में प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा ज्योर्तिमठ को सौंपी गई है।

अभिभावकों का कहना है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा पहले से ही कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति बेहद जरूरी है। उन्होंने विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था की नियमित निगरानी और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। निलंबन अवधि में शिक्षिका को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभागीय जांच पूरी होने के बाद आरोपों के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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