*सरकारी नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले दो अभियुक्तों को सजा का ऐलान*

*सरकारी नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले दो अभियुक्तों को सजा का ऐलान*

*सरकारी नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले दो अभियुक्तों को सजा का ऐलान*

गोपेश्वर।

न्यायिक मजिस्ट्रेट लबल कुमार की अदालत ने सरकारी नौकरी के देने के नाम पर ठगी करने वाले दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी वसूला है। जुर्माना न देने पर बीस-बीस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला वर्ष 2019 का है। गोपेश्वर निवासी मंगल सिंह को नौकरी का झांसा देकर पुरुषोत्तम बंडवाल और राजीव विश्नोई ने छह लाख 70 हजार रुपये ठग लिए थे। साथ ही पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। लेकिन नियु​क्ति फर्जी होने की सूचना पर पीड़ित ने पुरुषोत्तम और राजीव से धनरा​शि वापिस मांगी। लेकिन उन्हें पैसे नहीं लौटाए गए। पीड़ित ने गोपेश्वर थाने में इनके ​खिलाफ मामला दर्ज कराया। बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट लबल कुमार वर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। पीड़ित की ओर से प्रभारी अभियोजन अधिकारी पूजा देवी ने पैरवी की। अदालत ने अभियुक्त पुरुषोत्तम बंडवाल और राजीव विश्नोई को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड से भी दंडित किया है।

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