*आउटसोर्स कर्मियों को वेतन भुगतानकरें वन विभाग* *हाईकोर्ट ने सरकार से छह हफ्ते में शपथपत्र दाखिल करने को कहा*

*आउटसोर्स कर्मियों को वेतन भुगतानकरें वन विभाग* *हाईकोर्ट ने सरकार से छह हफ्ते में शपथपत्र दाखिल करने को कहा*

*आउटसोर्स कर्मियों को वेतन भुगतानकरें वन विभाग*

*हाईकोर्ट ने सरकार से छह हफ्ते में शपथपत्र दाखिल करने को कहा*

नैनीताल, ।

हाईकोर्ट से सरकार को वन विभाग में आउटसोर्स कर्मियों का वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने वन विभाग के 18 जुलाई 2023 के उस फैसले को स्थगित कर दिया है जिसमें मद बदला गया था। इसी निर्णय के बाद 17 नवम्बर 2023 को वर्षों से आउटसोर्स के रूप में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा वन विभाग ने समाप्त कर दी थी। हाईकोर्ट ने इन कार्मिकों को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार को इन कार्मिकों के अब तक के वेतन का भुगतान करने और उन्हें समय पर वेतन देने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार को तय करना है कि इन कार्मिकों को किस मद से वेतन दिया जाए। कोर्ट ने मामले में छह हफ्ते में विस्तृत शपथ पत्र देने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

वन विभाग में उपनल सहित अन्य आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से 2187 लोग काम कर रहे थे। 17 नवंबर को शासन ने अधिसूचना जारी कर विभाग का पुनर्गठन करने और 1113 पदों को आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरने का निर्देश दिया था। जिसे अल्मोड़ा के दिनेश परिहार और देहरादून के दिनेश चौहान और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन पदों को भी दूसरी आउटसोर्स एजेंसी से भरने के निर्देश दिए गए हैं, जिन पर वे कार्यरत हैं।

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