रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम पर बैठक आयोजित

रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम पर बैठक आयोजित

  • कैशलेस इलाज योजना – सड़क हादसों में जीवन की संजीवनी।
  • रोड एक्सीडेंट पीड़ितों के लिए – कैशलेस ट्रीटमेंट, जीवन रक्षक कदम।

टिहरी : जनपद टिहरी के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए चलाई जा रही कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के संबंध में वर्चुअल बैठक जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की उपस्थिति में आयोजित की गई।

बैठक में मंत्रालय द्वारा बताया गया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा MVF (Motor Vehicle Fund) अकाउंट खोला जाएगा तथा PFMS और TMS पोर्टल के संचालन हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी की स्वीकृति मिलने पर दुर्घटना पीड़ितों के उपचार पर आने वाला खर्च PFMS के माध्यम से सीधे अस्पताल को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की प्रधानमंत्री कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना 5 मई 2025 से लागू की जा चुकी है। एक्सीडेंट की तारीख से 7 दिनों के भीतर इलाज की सुविधा मिलेगी। पुलिस द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट 24 से 48 घंटे में अनुमोदित करनी होगी। सरकार की यह योजना संजीवनी बनकर लोगो की मदद करेगी। इस अवसर पर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कुसुम, डिस्ट्रिक्ट रोल आउट मैनेजर रवीन्द्र (I-RAD), मंत्रालय से गायत्री एवं डॉ सीमा सहित अन्य संबंधित लोग वर्चुअली उपस्थित रहे।

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